गिरफ्तार आरोपी – 01. शंकर गोड पिता पिता रामू गोड़ उम्र 35 साल साकिन सबरिया डेरा सलौनीकला थाना भटगांव, जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ.ग.) जिले मे नवीनपदस्थ श्रीमान पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा महोदय के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल महोदया एवं SDOP महोदय बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर अवैध शराब,जुआ,सट्टा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सउनि अमृत भार्गव के नेतृत्व में आज दिनांक 21.02.2024 को हमराह महिला आरक्षक 40 आरक्षक 254,255,338,238 के साथ माइनर एक्ट की कार्यवाही पर देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था, जरिये मुखबिर सूचना मिला की ग्राम सलौनीकला सबरिया डेरा का शंकर गोड़ अपने घर मे अवैध हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब अधिक मात्रा में रखकर बिक्री कर रहा है, की सूचना पर गवाहों को साथ मे लेकर शंकर गोड़ घर जाकर तलाशी लेने पर 01. एक सफ़ेद प्लास्टिक बोरी में हाथ भट्ठी का अवैध कच्ची महुआ शराब 70 पाउच प्रत्येक में 300-300ml बंधा हुआ जुमला 21 लीटर लगभग कीमती 2100/रूपये रखें मिला उक्त शराब को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 21.02.2024 के 13/30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में सउनि अमृत भार्गव थाना प्रभारी, प्र. आर. 81 नंदकुमार चौहान, आरक्षक 238,254,255,338, एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।