फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) सारंगढ़ द्वारा आरोपी नंदराम रात्रे को 05 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

Dinesh Jolhe
2 Min Read

दिनेश जोल्हे:

सारंगढ़: आज 31 नवंबर को सत्र न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) सारंगढ़ श्री अमित राठौर के न्यायालय में थाना- सरसींवा के अपराध में जो कि पॉक्सो प्रकरण क्र०- 39/2023 में आरोपी नंदराम रात्रे पिता स्व. दुलारराम रात्रे निवासी- कोट, तहसील-भटगांव, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के द्वारा पीडित 04 वर्षीय अबोध बालिका को अपने घर में ले जाकर उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न कारित किया जाकर पीडिता के बाल सुलभ मन को आघात पहुँचाया गया था, जिस पर थाना सरसींवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, आरोपी अपराध कारित कर लंबे समय से फरार था। थाना-सरसींवा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। पीडित बालिका की उम्र 04 वर्ष होने पर प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पाये जाने से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सारंगढ़ के द्वारा मामले का त्वरित विचारण कर सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद आज आरोपी को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है। अदालत के द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीडिता के शारीरिक एवं मानसिक क्षति एवं पुनर्वास हेतु राज्य शासन से प्रतिकर भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई है। यह फैसला बाल सुरक्षा एवं यौन अपराधों के खिलाफ राज्य शासन एवं न्याय पालिका की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करता है, इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने अभियोजन का पक्ष रखते हुए पैरवी की।

Dinesh Jolhe
Website |  + posts
Share this Article