सारंगढ़ : बाल सुरक्षा पर अदालत का बड़ा संदेश, आरोपी को मिली कड़ी सजा

Dinesh Jolhe
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एंकर इन्ट्रो :DNI दिनेश जोल्हे
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राहुल साहू को माननीय न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। आइए जानते हैं पूरी खबर…


वीओ – 1

दिनांक 22 मई 2026 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अमित राठौर की अदालत ने थाना सरिया के पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राहुल साहू को दोषी करार दिया।

आरोपी राहुल साहू, पिता वेणुधर साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम जटीयापाली थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।


वीओ – 2

घटना के बाद पीड़िता पक्ष द्वारा थाना सरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर जांच पूरी करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी गवाहों, साक्ष्यों और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 87 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।


वीओ – 3

न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता के शारीरिक और मानसिक पुनर्वास हेतु पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत राज्य शासन को प्रतिकर राशि प्रदान करने की अनुशंसा भी की है।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नाबालिग की सहमति को कानून में मान्यता नहीं दी जा सकती।


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यह फैसला बाल सुरक्षा एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका की सख्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही पॉक्सो एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन का भी महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष रखा।


आउट्रो :

फिलहाल इस फैसले के बाद जिले में पॉक्सो मामलों को लेकर एक सख्त संदेश गया है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं।


DNI छत्तीसगढ़, सारंगढ़।

Dinesh Jolhe
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