सारंगढ़ बिलाईगढ़ – यातायात पुलिस सारंगढ़ बिलाईगढ़ के द्वारा आज 15/11/2025 कों सारंगढ़ में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें हेलमेट ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति के ऊपर विधि वत फाइन के साथ समझाते हुए बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 भारत में सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाला एक कानून है। इसके तहत ड्राइवरों के लाइसेंस, वाहनों के पंजीकरण, यातायात नियमों, बीमा, देयता, और अपराधों व दंड के प्रावधान शामिल हैं। यह अधिनियम सड़क सुरक्षा को मजबूत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था और इसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, जिसमें 2019 का संशोधन शामिल है, जिसने कई अपराधों के लिए दंड को बढ़ा दिया था।
मुख्य प्रावधान—-
ड्राइविंग लाइसेंस: बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना एक अपराध है, जिसके लिए जुर्माना हो सकता है।
वाहन पंजीकरण: किसी भी वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
यातायात नियम: गति सीमा, यातायात संकेत, ओवरटेकिंग, और पार्किंग जैसे कई यातायात नियमों को नियंत्रित करता है।
बीमा: हर मोटर वाहन का तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा कराना अनिवार्य है।
अपराध और दंड: अधिनियम विभिन्न यातायात उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान करता है, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना।
गुड समैरिटन: दुर्घटना की स्थिति में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है।
डिजिटल दस्तावेज़: ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों को मोबाइल में डिजिटल रूप में रखना भी वैध माना जाता है।
नाबालिगों के लिए जिम्मेदारी: यदि कोई नाबालिग वाहन चलाता है, तो कानूनी अभिभावक जिम्मेदार होंगे।
यातायात जागरूकता अभियान में उप निरीक्षक समयलाल सोनवानी, प्रधान आरक्षक मुकेश साहू, आरक्षक अक्षय रात्रे, आरक्षक सोनसाय तिग्गा,आरक्षक कुशल सिदार, और छत्तीसगढ़ सक्रिय पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष दिनेश जोल्हे, कृष्णा महिलाने, मोहन लहरे, चन्द्रिका भाष्कर सुनील टंडन शामिल रहे।
